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POWER OF SOCIAL MEDIA : सोशल मीडिया का असर, पॉपकॉर्न पर GST की दरों पर सरकार ने दी सफाई

POWER OF SOCIAL MEDIA: Effect of social media, government clarified on GST rates on popcorn

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर बढ़ते बवाल के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि सिनेमा हॉल और बाजारों में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरें पहले से तय नियमों के अनुसार लागू रहेंगी।

GST दरों का वर्गीकरण –

नमकीन और मसालेदार पॉपकॉर्न: रेस्तरां या खुले में बेचे जाने पर 5% GST।
पैक और लेबल वाले पॉपकॉर्न: 12% GST।
कारमेलाइज्ड (चीनी युक्त) पॉपकॉर्न: 18% GST।

GST परिषद का फैसला –

हाल ही में हुई 55वीं GST परिषद बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि कारमेलाइज्ड पॉपकॉर्न को मिठाई की श्रेणी में रखा जाएगा, जिस पर 18% GST लागू होगा। वहीं, साधारण नमकीन और मसालेदार पॉपकॉर्न को ‘नमकीन उत्पाद’ मानकर 5% GST लगाया जाएगा।

सोशल मीडिया पर क्यों मचा बवाल? –

सोशल मीडिया पर लोगों ने सिनेमा हॉल में बिकने वाले पॉपकॉर्न की अलग-अलग GST दरों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। खासकर कारमेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% कर को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे।

सरकार का स्पष्टीकरण –

सरकार ने कहा है कि GST की ये दरें पहले से ही निर्धारित थीं और इसमें कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। परिषद का मकसद केवल इसे और स्पष्ट करना था।

अब सिनेमा हॉल या बाजार में पॉपकॉर्न खरीदते समय ग्राहकों को इन दरों की जानकारी होगी, जिससे वे अपनी पसंद के हिसाब से चुनाव कर सकेंगे।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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