National Herald Case: रायपुर। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर पूर्व CM भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर के कहा की ईडी ने पीएमएलए की धाराओं 44 और 45 के तहत ‘धनशोधन के अपराध को अंजाम देने’ के साथ ही धारा 70 (कंपनियों द्वारा अपराध) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है. ईडी ने पीएमएलए की धारा चार के तहत आरोपियों के लिए सजा की मांग की है. इस मामले में अब भूपेश बघेल का बयान आया है, उन्होंने कहा, उन्हें ये फ़िक्र है हर दम नई तर्ज़-ए-जफ़ा क्या है हमें ये शौक़ है देखें सितम की इंतिहा क्या है. सत्ता के शीर्ष पर बैठे दोनों को लगता है कि वो किसी भी तरह से न्याय, हक़ और अधिकार के लिए उठती आवाज को ख़ामोश कर देंगे, तो यह ग़लतफ़हमी है.
National Herald Case: गुजरात में हुए अधिवेशन और उसके बाद ही गुजरात में संगठन नवनिर्माण के लिए प्रस्तावित नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी के दौरे की सूचना से यह अंदाज़ा तो हमें था ही कि दोनों डर से कुछ तो करेंगे.दोनों का यही डर कल ED द्वारा दायर चार्जशीट में भी दिखाई दिया है. पूरा देश जानता है कि गांधी परिवार ने कुछ भी ग़लत नहीं किया है. देश के लिए अपनी संपत्ति दान में और अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने वाले परिवार के विरुद्ध यह षड्यंत्र घिनौना है. देश जवाब देगा… 2024 तो सिर्फ़ झांकी थी.
जानिए क्या है नेशनल हेराल्ड मामला
National Herald Case : BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था. आरोप के मुताबिक, कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) का अवैध अधिग्रहण कर लिया. स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था.
सुब्रमण्यम स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी. जून 2014 ने कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया. अगस्त 2014 में ED ने इस मामले में एक्शन लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया. दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी.