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MLA देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका HC से खारिज

रायपुर। छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित कोल लेवी घोटाला मामले में भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत अर्जी बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एन के व्यास की बेंच में हुई।

इससे पहले रायपुर की विशेष अदालत ने भी देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने माना था कि इस पूरे स्कैम से जुड़े पैसे का इस्तेमाल उन्होंने चुनाव में किया था। इसके बाद विधायक ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

ED ने किया था अग्रिम जमानत देने का विरोध

पिछली सुनवाई में विधायक दवेन्द्र यादव के वकील ने तर्क दिया था कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत देवेंद्र के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। लिहाजा, उन्हें अपराधी नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कोर्ट से कहा कि किसी केस में केवल जानने से कोई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी नहीं बनाया जा सकता।

इस केस में विधायक को सिर्फ इसलिए आरोपी बनाया गया है, क्योंकि वो सूर्यकांत तिवारी को जानते हैं। सुनवाई के दौरान ED के वकील ने अग्रिम जमानत देने का विरोध किया और ED की जांच में मिले साक्ष्यों को बताया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जेल में कोल स्कैम घोटाले के आरोपी

इस मामले में रानू साहू, निखिल चंद्राकर के अलावा विनोद तिवारी, देवेंद्र यादव, चंद्रदेव राय, आरपी सिंह, रोशन सिंह, पीयूष साहू, नवनीत तिवारी, मनीष उपाध्याय, नारायण साहू आरोपी बनाए गए हैं। नारायण साहू और पीयूष साहू दोनों ही सूर्यकांत तिवारी के स्टाफ हैं।

रानू साहू और निखिल चंद्राकर के अलावा इनमें से किसी एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। खबर है कि इन्हें पकड़ा जा सकता है। हालांकि इन आरोपियों के वकीलों ने जमानत हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी है।

540 करोड़ रुपए के कोल घोटाले में ईडी ने निलंबित IAS रानू साहू के अलावा IAS समीर विश्नोई, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी समेत 6 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। ये सभी ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल में हैं।

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