IAS CONTEMPT NOTICE : High Court strict, contempt notice to 2 IAS officers
बिलासपुर, 31 अक्टूबर 2025। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने आदेश की अवहेलना करने पर दो आईएएस अफसरों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने पूछा है कि आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने पर क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।
मामला जांजगीर जिले में पदस्थ पटवारी महादेव देवांगन के स्थानांतरण विवाद से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता संदीप दुबे और मानस वाजपेयी के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। सुनवाई जस्टिस एन.के. व्यास की एकलपीठ में हुई।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के 8 अगस्त 2025 के आदेश के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिकारियों ने जानबूझकर न्यायालयीन आदेश की अवहेलना की है। कोर्ट ने अफसरों को एक सप्ताह के भीतर साधारण और पंजीकृत डाक से नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिकारी 16 दिसंबर 2025 को सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में उपस्थित होंगे। कोर्ट ने कहा कि यह नोटिस आदेश की प्रति के साथ भेजा जाए, ताकि प्रतिवादी अधिकारियों को स्पष्ट जानकारी रहे।
दरअसल, याचिकाकर्ता ने अपने स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि उन्होंने स्थानांतरण समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जो अब तक लंबित है। अदालत ने पहले आदेश दिया था कि समिति याचिकाकर्ता की शिकायत पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय ले। लेकिन आदेश के बावजूद कार्रवाई न होने पर अब अदालत ने अवमानना की प्रक्रिया शुरू करने के संकेत दिए हैं।
