GST REFORMS INDIA : जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला, अब सिन गुड्स पर लगेगा 40% जीएसटी …

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GST REFORMS INDIA : GST Council’s big decision, now 40% GST will be levied on sin goods…

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त को किए गए जीएसटी रिफॉर्म ऐलान के बाद आज जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब देश में 5% और 18% के सामान्य स्लैब के अलावा सिन गुड्स (Sin Goods) के लिए 40% का नया स्पेशल स्लैब लागू किया जाएगा।

सिन गुड्स वे सामान या सेवाएं हैं, जो लोगों की सेहत और फाइनेंस दोनों पर नुकसानदायक असर डालते हैं। इनमें तंबाकू प्रोडक्ट्स, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड्स शामिल हैं। इसके अलावा जुआ-सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग जैसी सेवाओं को भी इस कैटेगरी में रखा गया है।

सरकार ने सुपर लग्जरी प्रोडक्ट्स को भी इस श्रेणी में जोड़ा है। प्राइवेट जेट, याट, हेलीकॉप्टर और कुछ लग्जरी कार-बाइक कैटेगरी पर अब 40% जीएसटी लगेगा।

सरकार का मानना है कि ऊंचा टैक्स लगाने से इन सामानों और सेवाओं की खपत घटेगी और इससे लोगों की सेहत व वित्तीय सुरक्षा बेहतर होगी।

 

 

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