देश दुनियाTrending Now

Delhi Pollution: सुधरने लगी दिल्ली-NCR की हवा, सुप्रीम कोर्ट ने दी ग्रैप-4 के नियमों में छूट

Delhi Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजधानी दिल्ली में ग्रैप- 4 के उपायों में छूट देने की अनुमति प्रदान की। इससे कई सेक्टरों में रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। बता दें कि दिल्ली में इस समय ग्रैप का चौथा चरण लागू है। हालांकि, दो दिन से दिल्ली की हवा में सुधार हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप-4 के नियमों में ढील देने का आदेश दिया है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट कमीशन को दिल्ली-एनसीआर में लागू ग्रेप-4 के प्रावधानों को हटाने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ग्रेप-2 से नीचे जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंकड़ों पर विचार करते हुए लगता है कि इस स्तर पर आयोग को ग्रैप 2 से नीचे जाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा।

अदालत द्वारा आगे भी इसकी निगरानी जरूरी है। हालांकि, हम आयोग को ग्रैप 2 लागू करने की अनुमति देते हैं, लेकिन यह उचित होगा कि वह इसमें ग्रैप 3 के अतिरिक्त उपायों को शामिल करे और हम ऐसा करने की अनुमति देते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि AQI 350 से ऊपर चला जाता है, तो एहतियात के तौर पर ग्रैप 3 को तुरंत लागू करना होगा।

जानिए ग्रेप क्या होता है?

दिल्ली-NCR में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) तैयार किया गया है। इसमें चार चरण बनाए गए हैं। इनमें प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय किए जाते हैं। एक्यूआई 200 के ऊपर जाने के बाद ग्रेप का पहला चरण लागू किया जाता है। वहीं, अब दिल्ली में ग्रेप का चौथा चरण लागू किया गया है, जिसमें कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं।

 

advt_001_feb2025
advt1_jan2025
Share This: