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मानहानि मामले में CM केजरीवाल को कोर्ट से झटका, केस को रद करने की मांग खारिज

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा रद करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि लोकतंत्र में नागरिकों को सच्ची और सही जानकारी जानने का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक दलों को कीचड़ उछालने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि भाजपा के खिलाफ आप नेताओं के आरोप मानहानिकारक हैं और अनुचित राजनीतिक लाभ लेने के लिए आरोप लगाए गए थे। भाजपा नेता राजीव बब्बर ने वर्ष 2018 में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटने का आरोप लगाने पर मानहानि मुकदमा दायर किया था। केजरीवाल समेत अन्य नेताओं ने मुकदमा रद करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

 

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