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CHILD PORNOGRAPHY VERDICT : चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेप वीडियो पर SC सख्त, ट्विटर-फेसबुक समेत सोशल मीडिया कंपनियों से मांगी रिपोर्ट

CHILD PORNOGRAPHY VERDICT: SC strict on child pornography and rape videos, sought reports from social media companies including Twitter-Facebook

नई दिल्ली। चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेप वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड करने से रोकने की मांग का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक, ट्विटर समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म कंपनियों को छह हफ्ते में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने ये बताने को कहा है कि उन्होंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी और  रेप वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. फेसबुक, ट्विटर समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म कंपनियों को लेकर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार दाखिल करेगी.

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