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CG BREAKING : छत्तीसगढ़ मंत्रियों की संख्या पर हाईकोर्ट ने सुनवाई टाली

CG BREAKING : High Court deferred hearing on the number of Chhattisgarh ministers

बिलासपुर, 3 सितंबर। छत्तीसगढ़ में मौजूदा भाजपा सरकार के 14 मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता वासुदेव चक्रवर्ती की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 164(1ए) के मुताबिक 90 सीटों वाली विधानसभा में अधिकतम 13 मंत्री ही हो सकते हैं, ऐसे में 14 मंत्रियों की नियुक्ति असंवैधानिक है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की खंडपीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक समान प्रकरण का अध्ययन करने के लिए तीन हफ्तों का समय दिया। इसके बाद ही अगली सुनवाई होगी।

राज्य सरकार की ओर से पेश दलील में कहा गया कि मंत्रिमंडल की संख्या से जुड़ा मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार के समय से लंबित है। सरकार ने स्पष्ट किया कि 22 जुलाई 2020 को इस मामले की अंतिम सुनवाई हुई थी और यह अभी भी विचाराधीन है। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता का दावा था कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला खारिज हो चुका है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोर्ट इस पर तुरंत फैसला सुना सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने से अंतिम निर्णय वहीं से आना उचित होगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोविड काल में किए गए सामाजिक कार्यों से जुड़ी तस्वीरें और अखबार की कटिंग पेश की, मगर उनमें तारीख और समय का उल्लेख न होने पर चीफ जस्टिस ने सवाल उठाए।

 

 

 

 

 

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