CG TRANSFER BAN BREAKING : Transfers banned in Chhattisgarh! Officials will not budge…
रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य के बीच अब संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला नहीं होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि एसआईआर कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
जारी निर्देश के अनुसार, यह रोक संभागायुक्त (रोल आर्जवर), कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), उप जिला निर्वाचन अधिकारी (Dy.DEO), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO), बूथ लेवल अधिकारी पर्यवेक्षक (BLO Supervisor), बूथ लेवल अधिकारी (BLO) और पुनरीक्षण कार्य में लगे अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू होगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी विभागों को पत्र जारी कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के दौरान किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला न किया जाए, ताकि प्रक्रिया की निरंतरता बनी रहे और कार्य प्रभावित न हो।
गौरतलब है कि 27 अक्टूबर 2025 को निर्वाचन आयोग ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की थी। यह प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी, जिसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
