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CG CRIME: हत्या के सभी आरोपियों को हाइकोर्ट से बड़ी राहत, किया सभी को दोषमुक्त…

CG CRIME: बिलासपुर, 4 अक्टूबर। वित्तीय लेनदेन के विवाद में युवक की हत्या कर शव दफनाने और दो महीने बाद शव बरामद होने के चर्चित मामले में हाईकोर्ट ने आरोपियों को बड़ी राहत दी है। सत्र न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध सभी आरोपियों की ओर से दायर अपील को अदालत ने स्वीकार करते हुए उन्हें बरी कर दिया है।

 

कोर्ट ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ी पूरी तरह स्थापित नहीं हो सकी और स्वतंत्र गवाहों के बयान देर से लिए गए व आपस में विरोधाभासी हैं।

 

अभियोजन के मुताबिक 10 जुलाई 2017 को सुबह करीब 11:30 बजे कोरबा निवासी दिनेश कुमार अनंत अपने पिता फोटो लाल अनंत से दो लाख रुपये मुआवजा लेने के लिए ग्राम भिलाईबाजार से निकला था। इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। अगले दिन 11 जुलाई को उसकी मां संतरा बाई ने हरदीबाजार थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

 

करीब दो महीने बाद उसका शव बरामद हुआ, जिसके बाद जांच हत्या के एंगल पर आगे बढ़ाई गई।

 

मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 302, 120 बी और 201 के तहत चालान प्रस्तुत किया। सेशन कोर्ट ने सभी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

 

इन आरोपियों में सरिता बाई अनंत (पत्नी फो अनंत), निवासी भिलाई बाजार, रेशम बाई वु राम निहोरा कुरें), निवासी चोरहादेवरी थाना कोटा, धीरेन्द्र कुमार बघेल (पिता राजकुमार), निवासी ग्राम

 

देवगांव, दीपका कोरबा, राजा उर्फ रमाशंकर पटेल (पुत्र जगतराम), निवासी रेकी सलिहापारा, चौकी हरदीबाजार और दिनेश कुमार चौहान (पुत्र मोहन सिंह चौहान), निवासी ग्राम रेकी, ललमटियापारा, जिला कोरबा शामिल थे। सभी ने हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दायर की।

 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला नहीं जोड़ सका। स्वतंत्र गवाहों के बयान काफी देर से दर्ज किए गए और उनमें विरोधाभास भी पाया गया। इसके आधार पर हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय का फैसला निरस्त करते हुए सभी आरोपियों को संदेह का लाभदेकर दोषमुक्त कर दिया।

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