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CG BREAKING : बस्तर व सरगुजा संभाग में मूल निवासियों की भर्ती प्रक्रिया समाप्त, जारी हुआ आदेश

CG BREAKING: Recruitment process of natives in Bastar and Surguja divisions over, order issued

रायपुर। अब बस्तर एवं सरगुजा संभाग के सभी ट्राइबल जिलों में तृतीय एवं चतुर्थ पद पर वही के मूल निवासियों को भर्ती किए जाने का नियम शासन द्वारा समाप्त कर दिया गया है और अब अन्य जिले के अभ्यर्थी भी वहां नियुक्त हो सकेंगे।

राज्य सरकार द्वारा 2012 में यह प्रावधान लाया गया था बस्तर और सरगुजा संभाग में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से तृतीय और चतुर्थ पद पर वही के स्थानीय निवासियों से भर्ती की जाएगी। हाईकोर्ट में इसे चैलेंज किया गया था और न्यायालय ने इसे संविधान के खिलाफ माना है।

याचिकाकर्ता नंद कुमार गुप्ता के मामले में यह फैसला न्यायालय द्वारा सुनाया गया है, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्णय लेते हुए शासन के समस्त विभागों को यह पत्र जारी किया है जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पूर्व में जारी की गई अधिसूचना को निरस्त किया जाता है। इसका सीधा मतलब है कि अब प्रदेश के सभी जिलों में सभी अभ्यर्थी नियुक्ति पा सकते हैं।

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