CG BREAKING: Pradhan Pathak suspended, know the whole matter
जशपुर। प्रधान पाठक कमला राम भगत को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड बगीचाद्वारा प्रस्तुत एक प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने मारपीट के मामले में ये कार्रवाई की है। कमला रामभगत, जो शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय ब्लादरपाठ में प्रधान पाठक के पद पर हैं। विद्यालयीन समय के दौरान शराब के नशे मेंआये।
इस दौरान उन्होंने न केवल विद्यालय के वातावरण को बिगाड़ा, बल्कि सहयोगी शिक्षक के साथ छात्रों के समक्ष अमर्यादित शब्दों काप्रयोग करते हुए गाली–गलौज और मारपीट की। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें उनकी इस अमर्यादित हरकतोंको साफ देखा जा सकता है। कमला राम भगत के इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 और 23 का उल्लंघन माना गया है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।
ऐसे में कलेक्टर ने निलंबन का निर्णय लिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी सेवाओं में अनुशासन और नैतिकता बनाए रखनाकितना महत्वपूर्ण है। निलंबन के आदेश के अनुसार, श्री भगत को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और उनकी निलंबन अवधि मेंमुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.) के पास नियत की गई है। इस अवधि में उन्हेंनियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता भी होगी।