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CG BREAKING : फर्जी निकला पाक्सो एक्ट का मामला, रतनपुर मामले में बड़ा अपडेट ..

CG BREAKING: Paxo Act case turned out to be fake, big update in Ratanpur case ..

बिलासपुर। बिलासपुर जिला के रतनपुर थाना क्षेत्र में रेप पीड़ित लड़की की मां के खिलाफ दर्ज पाक्सो एक्ट का मामला फर्जी निकला हैं। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में केस की क्लोजर रिपोर्ट पेश की हैं। आपको बता दे कि रेप पीड़िता पर समझौता के लिए आरोपी पक्ष के परिवार द्वारा लगातार दबाव डाला जा रहा था। पीड़िता के नही मानने पर आरोपी पक्ष के एक रिश्तेदार ने रेप पीड़िता की मां पर 10 साल के बच्चें के साथ लैंगिक अपराध का रिपोर्ट दर्ज कराया गया था ।

गौरतलब हैं कि रतनपुर पुलिस ने इस मामले में बिना जांच किये ही रेप पीड़िता की मां के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस की इस कारवाई के बाद रेप पीड़िता ने इस मामले को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करायी और समाजसेवी संस्थानों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। रतनपुर पुलिस की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई को लेकर पुलिस की काफी किरकिरी भी हुई थी. उधर मामले के तूल पकड़ने से पहले ही एसपी संतोष सिंह ने जांच टीम गठित कर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया था। प्रारंभिक जांच में ही एसपी संतोष सिंह को गड़बड़ी नजर आई और उन्होंने रतनपुर टीआई कृष्णकांत सिंह राजपूत को पहले लाइन अटैच किया और फिर दूसरे ही दिन सस्पेंड कर दिया था।

रतनपुर की दुष्कर्म पीड़िता की मां के खिलाफ एफआईआर के मामले में पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी। इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच में ऐसा कोई तथ्य नही पाया हैं, जिसमें कि 10 साल के बच्चें के साथ लैंगिग अपराध हुआ हो। लिहाजा पुलिस ने अपनी गलती मानी है और एफआईआर की कारवाई को गलत बताया है। रेप पीड़िता की मां के खिलाफ दर्ज एफआईआर के खात्मे के लिए कोर्ट में पेश क्लोजर रिपोर्ट की सुनवाई और फैसले के बाद अब पुलिस मामले में झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला के खिलाफ भी जुर्म करेगी। मामले की जांच कर रहे एडिशनल एसपी राहुल देव ने बताया कि कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश किया गया हैं। न्यायायल इस प्रकरण में खात्मा का आदेश देती हैं, तो आगे पुलिस फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले लोगों के खिलाफ भी वैधानिक कानूनी कार्रवाई करेगी।

 

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