
CG BREAKING: Patwari suspended with immediate effect, action taken due to this reason
बिलासपुर। बिलासपुर जिले के कोटा तहसील के ग्राम डाड़बछाली के पटवारी, रामनरेश बागड़ी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता और सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के उल्लंघन केआरोप में की गई है।
बेलगहना तहसील के पटवारी हल्का नंबर 03 से संबंधित है। ग्राम मटसगरा की भूमि खसरा नंबर 285/1, 37/1 और 37/2 का सीमांकन किया गया था। यह भूमि सुरेश कुमार पिता फूलसिंह मरावी के स्वामित्व में थी। पटवारी द्वारा सीमांकन प्रक्रिया के दौरान, दो भिन्न- भिन्न रिपोर्ट प्रस्तुत की गईं, जो आपस में मेल नहीं खा रहा था। 11 अप्रैल 2017 को किए गए स्थल निरीक्षण में बताया गया कि सुरेश कुमार की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है।
20 अप्रैल 2017 को तहसीलदार कोटा को भेजी गई रिपोर्ट में पटवारी ने जनकराम पिता चमरू सिंह द्वारा भूमि खसरा नंबर 285/1 पर 0.35 एकड़ पर कब्जा होने की जानकारी दी। दो अलग तरह की रिपोर्ट को लेकर अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर ने विभागीय जांच का आदेश दिया था। जांच में पटवारी रामनरेश बागड़ी की गड़बड़ी सामने आई। प्रशासन ने इस अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए 24 अक्टूबर 2024 को पटवारी रामनरेश बागड़ी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन के आदेश के तहत उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बेलगहना, जिला बिलासपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही, पटवारी हल्का नंबर 03, ग्राम डाड़बछाली का अतिरिक्त प्रभार अमित पाण्डेय (पटवारी हल्का नंबर 43 सोनसाय नवागांव) को सौंपा गया है। विभागीय जांच के लिए तहसीलदार अभिषेक राठौर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था।