CG BREAKING : गणेशोत्सव में डीजे बजाने के लिए अनिवार्य होगी NOC, प्रशासन ने जारी की सख्त गाइडलाइन

CG BREAKING: NOC will be mandatory for playing DJ during Ganeshotsav, administration issued strict guidelines
रायपुर, 25 अगस्त 2025। छत्तीसगढ़ में इस बार गणेशोत्सव पर डीजे बजाने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। अब किसी भी समिति को डीजे बजाने से पहले संबंधित वार्ड के जोन कमिश्नर और थाना प्रभारी से अनिवार्य रूप से NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र)लेना होगा। बिना NOC के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और डीजे बजाने की अनुमति नहीं मिलेगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि डीजे मालिक को लिखित में यह देना होगा कि डीजे की वजह से सड़क पर जाम नहीं लगेगा और आवाज 75 डेसिबल से अधिक नहीं होगी। इसके बाद ही आवेदन पर विचार होगा।
गाइडलाइन –
• अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों के 100 मीटर दायरे में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित।
• विसर्जन और झांकी में ही रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने की अनुमति।
• नियम तोड़ने पर डीजे जब्त किया जाएगा, किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी।
• समितियों को पहले जोन कमिश्नर और थाना प्रभारी से NOC लेकर ही आवेदन करना होगा।
प्रशासन के पास गणेशोत्सव के आवेदन आने शुरू हो गए हैं। सभी समितियों को नियमों की जानकारी दी जा रही है ताकि त्योहार शांति और अनुशासन के साथ मनाया जा सके।