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CG BREAKING : हाई कोर्ट का कड़ा रुख, चीनी मांझे से मौत और घायल होने पर राज्य सरकार को 29 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश

CG BREAKING: High Court’s tough stance, instructions to state government to respond by January 29 on death and injuries caused by Chinese Manja

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रायपुर में रविवार को चीनी मांझे से हुई दो घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाया है। एक सात साल के बच्चे पुष्कर साहू की मौत और महिला अधिवक्ता पूर्णशा कौशीर के घायल होने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से मुख्य सचिव से 29 जनवरी तक जवाब मांगा है।

कोर्ट ने राज्य सरकार की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए सवाल किया कि प्रतिबंध के बावजूद चीनी मांझा कैसे खुलेआम बिक रहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि मासूम की मौत के बाद उसके परिवार को क्या मुआवजा दिया गया और महिला अधिवक्ता के घायल होने पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

इसके बाद प्रशासन ने कुछ दुकानों पर कार्रवाई करते हुए चीनी मांझा जब्त किया और दुकानदारों को चेतावनी दी।

घटनाओं का विवरण

रायपुर के पचपेड़ी नाका क्षेत्र में पुष्कर साहू गार्डन में खेलते वक्त चीनी मांझे से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं, देवेंद्र नगर में महिला अधिवक्ता पूर्णशा कौशीर भी चीनी मांझे की चपेट में आकर घायल हो गईं।

चीनी मांझे की खुलेआम बिक्री पर सवाल

हाई कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में सुनवाई करते हुए कहा कि प्रतिबंधित सामग्रियों की खुलेआम बिक्री से यह साफ होता है कि सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। ऐसे मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अगली सुनवाई 29 जनवरी को

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को तय की है और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मुख्य सचिव अगली सुनवाई में जवाब प्रस्तुत करें।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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