CG BREAKING : हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर जताई नाराजगी, अंडरटेकिंग उल्लंघन पर लगाई फटकार, प्रमोशन आदेश पर स्टे

CG BREAKING: High Court expressed displeasure at the state government, reprimanded it for violating the undertaking, stayed the promotion order
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग के प्राचार्य पद पर हुई पदोन्नतियों को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राज्य शासन द्वारा जारी किए गए पदोन्नति आदेश पर हाई कोर्ट ने स्थगन (स्टे) लगा दिया है। गौरतलब है कि यह आदेश महज 24 घंटे पहले ही जारी हुआ था। कोर्ट ने राज्य शासन द्वारा दी गई पूर्व अंडरटेकिंग के बावजूद प्रमोशन सूची जारी किए जाने को गंभीरता से लिया है।
गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अंडरटेकिंग दी गई थी कि कोर्ट के निर्णय तक कोई प्रमोशन आदेश जारी नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके, बुधवार को 2925 शिक्षकों की प्रमोशन सूची जारी कर दी गई, जिसमें ई संवर्ग के 1524 और टी संवर्ग के 1401 शिक्षक शामिल हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए हाई कोर्ट ने शासन को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
प्राचार्य पदोन्नति को लेकर कई शिक्षकों और संगठनों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जानकारी दी कि भर्ती पदोन्नति नियम 2019 को लेकर कोर्ट की अन्य बेंच में भी मामले लंबित हैं। उन्होंने सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब कर सुनवाई की मांग की, जिसे मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच ने स्वीकार कर लिया।
आज की सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट तौर पर नाराजगी जताई और मामले की अगली सुनवाई 7 मई को तय की है। इस मामले में अब राज्य शासन की ओर से दी गई अंडरटेकिंग के उल्लंघन को लेकर जवाब देना होगा।