Trending Nowशहर एवं राज्य

CG BREAKING : वन सेवा भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक !

CG BREAKING: High Court ban on Forest Service recruitment process!

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वन सेवा भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई कर रहे जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच ने आगे की प्रक्रिया रोकते हुए शासन को जवाब दाखिल करने कहा है।

ज्ञात हो कि सन् 2020 में वन विभाग के विभिन्न पदों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने लिखित परीक्षा ली थी। इसके बाद की प्रक्रिया वन विभाग ने शुरू की। पीएससी ने 3 जून 2023 को परीक्षा परिणाम जारी किया। चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज का परीक्षण करने के बाद शारीरिक दक्षता की परीक्षा 12 सितंबर को ली गई। इसमें 4 घंटे के भीतर 26 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी थी। इसमें 20 अभ्यर्थी विफल रहे। इसके बाद प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को चयन के लिए अवसर दिया जाना था लेकिन वन विभाग ने शारीरिक परीक्षा में विफल अभ्यर्थियों को फिर से मौका देने का निर्णय लिया। इस बात की जानकारी मिलने पर पूरक सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने अधिकारियों के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभ्यर्थियों के अनुसार नियमों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि शारीरिक परीक्षा में असफल होने पर अभ्यर्थियों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा लेकिन कुछ विशेष उम्मीदवारों को लाभ देने नियम के विरुद्ध अवसर दिया जा रहा है। सुनवाई नहीं होने पर बस्तर के योगेश बघेल सहित 6 अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

 

advt----
advt--0005-april
advt--0007-april
advt-april2025-001
Share This: