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CG BREAKING : ईसा मसीह पर विवादित टिप्पणी, भाजपा विधायक के खिलाफ FIR दर्ज

CG BREAKING: Controversial comment on Jesus Christ, FIR registered against BJP MLA

जशपुरनगर। ईसा मसीह पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में जशपुर की भाजपा विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ जिला न्यायालय ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने विधायक के विरुद्ध बीएनएस की धारा 196, 299 और 302 के अंतर्गत अपराध दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसके बाद पुलिस ने विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है और मामला अब आगे की जांच के लिए प्रगति पर है।

विवादित टिप्पणी और आरोप –

यह घटना 1 सितंबर 2024 को आस्ता थाना क्षेत्र के ढेगनी गांव में हुई थी। इस गांव में भुइहर समाज के सामाजिक भवन के लोकार्पण समारोह के दौरान विधायक रायमुनि भगत ने विवादित टिप्पणी की थी। उनका कथन था कि “अगर ईसा मसीह मरने के बाद जीवित हो सकते हैं, तो धर्मांतरितों को कब्रिस्तान की जरूरत क्यों पड़ती है?” इस बयान को धर्मांतरितों द्वारा ईसा मसीह का अपमान माना गया, और उन्होंने जिले के सभी थानों में विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया था।

पुलिस की जांच और न्यायलय की सुनवाई –

पुलिस ने जांच के बाद विधायक के भाषण में कोई विवादित अंश न पाए जाने के आधार पर मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था और शिकायकर्ताओं को न्यायलय जाने की सलाह दी थी। इसके बाद, ढेगनी निवासी हेरमोन कुजूर ने 10 दिसंबर 2024 को जिला न्यायलय में परिवाद दायर किया।

कोर्ट का आदेश और एफआईआर दर्ज –

सुनवाई के दौरान परिवादी के अधिवक्ता विष्णु कुलदीप ने छह प्रत्यक्षदर्शियों का बयान दर्ज कराया और वीडियो फुटेज भी न्यायलय में प्रस्तुत किया। इसके बाद, कोर्ट ने परिवादी के आरोपों को सुनवाई योग्य मानते हुए विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया। न्यायलय ने 10 जनवरी 2025 को विधायक रायमुनि भगत को न्यायलय में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।

आगे की प्रक्रिया –

अब इस मामले में आगामी 10 जनवरी को विधायक रायमुनि भगत को न्यायलय में पेश होना होगा। इस विवादित टिप्पणी के कारण राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है और यह मामला न्यायलय के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

यह मामला जशपुर जिले में धर्म, राजनीति और कानून के बीच एक नई बहस को जन्म दे रहा है, जिसे आगामी दिनों में और विस्तार से देखा जाएगा।

 

 

 

 

 

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