CG BREAKING : चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को हाईकोर्ट से बड़ी राहत !
Big relief to Chandulal Chandrakar Memorial Medical College from High Court!
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में भर्ती पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। यह निर्णय कोर्ट ने सरकार के जवाब के बाद दिया है। शासन की ओर से बताया गया है कि पहले यह कॉलेज निजी कंपनी के अधीन था, जिसे अब शासन ने अधिग्रहित कर लिया है। इसलिए मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए सीधी भर्ती करना आवश्यक है। जिसके बाद चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की डिवीजन बेंच ने पूर्व में दिए गए स्थगन आदेश को हटा दिया है।
जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन चंदूलाल –
चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कर्मचारी संघ की तरफ से देवराज साहू एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें राज्य शासन की ओर से कॉलेज में नर्स के 176 पदों पर तीन माह पहले भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती दी गई है। याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ता चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज में बतौर कर्माचारी 3 से 8 वर्षों से कार्यरत थे।