CG BREAKING: Amendment in designations of officers..
रायपुर। राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के पदनामों में संशोधन किया गया है। संशोधित पदनाम ‘आयुक्त’ का उपयोग केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाएगा तथा सहकारिता अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यों के लिए ‘पंजीयक’ पदनाम का ही उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के सचिव प्रसन्ना ने आदेश जारी किया है।