CG BIG NEWS : हिन्दू विधवा के भरण पोषण मामले में हाईकोर्ट का बड़ा और अहम फैसला, पढ़ें पूरी खबर …

High Court’s big and important decision in the maintenance case of Hindu widow, read full news …
बिलासपुर। हिन्दू विधवा के भरण पोषण मामले में हाईकोर्ट का बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि हिन्दू विधवा अपनी आय या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, वह खुद की या पति की संपत्ति से भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है तो अपने ससुर से भरण पोषण का दावा कर सकती है।
बता दें कि, ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां महिला के पति के मौत के बाद बहू को ससुर ने घर से निकाल दिया था। जिसके बाद भरण-पोषण की मांग को लेकर विधवा बहू ने कुटुंब न्यायालय जांजगीर-चांपा में याचिका लगाई थी, जिसके बाद बहू के पक्ष में आए फैसले को ससुर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने भी महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि पति की मौत के बाद हिंदू विधवा अपने ससुर से भरण पोषण का दावा कर सकती है।
जानकारी के अनुसार, इस मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी के डिविजन बेंच में हुई, जिसके बाद महिला के पक्ष में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।