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केंद्र ने हाईकोर्ट से कहा, व्हाट्सएप नहीं दे सकता है देश के कानूनों को चुनौती

नई दिल्ली/रायपुर। केंद्र सरकार ने आईटी नियमों को चुनौती देने वाली व्हाट्सएप की याचिका को हाईकोर्ट से खारिज करने का आग्रह किया है। दरअसल हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि व्हाट्सएप भारतीय कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दे सकती है, क्योंकि यह विदेशी संस्था है। साथ ही भारत में इसका कोई व्यवसाय नहीं है। यह प्रचार के व्यवसाय में लगा हुआ है।

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