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BYJU LOOKOUT NOTICE : एडटेक कंपनी Byju’s के फाउंडर बायजू रवींद्रन के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी, ED का एक्शन

BYJU LOOKOUT NOTICE: Look out circular issued against Byju Raveendran, founder of edtech company Byju’s, ED action

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एडटेक कंपनी Byju’s के फाउंडर बायजू रवींद्रन के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने पर जोर दिया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि रवींद्रन देश ना छोड़ सकें। बता दें कि शुक्रवार को होने वाली EGM (निवेशक बैठक) से पहले लुक आउट नोटिस को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

बता दें कि जांच एजेंसी ने यह बायजू रवींद्रन के खिलाफ FEMA उल्लंघन के तहत लुक आउट सर्कुलर जारी करने पर जोर दिया है। फिलहाल रवींद्रन दुबई में हैं। ED ने ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन से LOC जारी करने को कहा है। एजेंसी चाहती है कि रवींद्रन देश ना छोड़ सकें। बता दें कि इससे पहले ईडी ने करीब डेढ़ साल पहले भी रवींद्रन के खिलाफ ‘on intimation’ लुक आउट सर्कुलर जारी किया था।

FEMA के प्रावधानों का Byju’s ने किया उल्लंघन –

ईडी का कहना है, ‘कंपनी ने बताया था कि उसने भारत के बाहर विदेशी धन भेजा और विदेशों में निवेश किया जो कथित तौर पर FEMA, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन था और इससे भारत सरकार के रेवेन्यू का नुकसान हुआ। ‘

आपको बता दें कि अप्रैलल 2023 में ईडी ने कंपनी पर छापामारी की थी। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में दावा किया था कि बायजू पर FEMA सर्च से पता चला है कि Byju’s को 2011 से 2023 यानी 12 सालों में करीब 28000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला। और कंपनी ने अलग-अलग देशों में करीब 9,754 करोड़ रुपये भेजे और निवेश किए। इसी अवधि में कंपनी ने विदेश में प्रत्यक्ष निवेश करने का दावा भी किया था।

जैसा कि हमने बताया कि बायजू रवींद्रन पर पहले ही इंटीमेशन पर लुक आउट नोटिस जारी किया जा चुका है। बायजू के कुछ निवेशकों ने उन्हें हटाने की भी मांग की है। यानी अब 23 फरवरी 2024 को होने वाली EGM में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बायजू रवींद्रन पिछले तीन सालों से बार-बार भारत और दुबई के बीच यात्रा कर रहे हैं।

क्या होता है लुक आउट सर्कुलर? –

लुक आउट सर्कुलर की बात करें तो यह एक ऐसा पत्र होता है जिसे सरकारी जांच एजेंसिया जारी करती हैं। इसे आम भाषा में लुक आउट नोटिस भी कहा जाता है। लुक आउट सर्कुल जारी करने से अधिकारी यह सुनिश्चित कर पाते हैं कि मामले से संबंधित शख्स देश छोड़कर ना भाग सके। अधिकतर उन मामलों में यह सर्कुलर जारी किया जाता है, जब अधिकारियों को जांच में आरोपी व्यक्ति के देश से फरार होने की आशंका होती है। इस सर्कुलर का इस्तेमाल इमिग्रेशन चेक में भी किया जा सकता है।

कानूनी तौर पर लुक आउट सर्कुलर को जांच एजेंसियां जारी करती हैं। इसके अलावा राज्य के डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के पास भी इस सर्कुलर को जारी करने का अधिकार होता है। कई मामलों में DM, SP भी लुक आउट सर्कुलर जारी करते हैं।

 

 

 

 

 

 

 

 

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