BREAKING : शिंदे गुट ही असली शिवसेना, अयोग्यता मामले में महाराष्ट्र स्पीकर का फैसला

BREAKING: Shinde faction is the real Shiv Sena, Maharashtra Speaker’s decision in disqualification case
महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता मामले में फैसला सुनारहे हैं. करीब डेढ़ साल पहले 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 39 विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर दी थी औरबीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली थी. शिंदे को सीएम बनाया गया था. देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे. उद्धव पक्ष नेदल–बदल कानून के तहत पहले स्पीकर को नोटिस दिया. फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और दोनों गुटों ने एक–दूसरे के विधायकोंको अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थीं.
ECI के आदेश से परे मैं नहीं जा सकता : स्पीकर
अपना फैसला पढ़ते हुए स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि, ‘महेश जेठमलानी ने भी 2018 में कोई चुनाव न होने की बात कही. ECI केआदेश से परे मैं नहीं जा सकता. निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है उसी को मान्यता दी जा रही है. मेरे पास बहुतसीमित मुद्दा है. दसवीं अनुसूची के मुताबिक स्पीकर के रूप में अधिकारों का प्रयोग कर रहा हूं. डिप्टी स्पीकर के पास शिकायत आई. इसके बाद 21 जून 2022 को शिवसेना में दो फाड़ होने की बात सामने आई. दोनों धड़ों की व्हिप जारी हुई. सुप्रीम कोर्ट के आगे भीमामला गया. सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पीकर को ही ये बताने को कहा कि कौन से धड़े की व्हिप मान्य होगी?’