CHHATTISGARH : बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए राज्य सरकार का बड़ा कदम, कलेक्टरों को भूमि आबंटन के निर्देश

CHHATTISGARH : State government takes a big step for bio-CNG plants, instructions to collectors for land allotment
रायपुर, 15 मई 2025। CHHATTISGARH जैव अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। नगरीय निकायों में बायो-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को सरकारी भूमि आबंटन हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने यह परिपत्र मंत्रालय से जारी किया है, जिसमें 17 अप्रैल 2025 को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय का हवाला दिया गया है।
CHHATTISGARH परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि जैविक और कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किए जाने वाले बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए सार्वजनिक उपक्रमों एवं शासकीय तेल व गैस विपणन कंपनियों को अधिकतम दस एकड़ तक की सरकारी जमीन दी जाएगी। यह भूमि रियायती दर – सिर्फ एक रुपया प्रति वर्गमीटर – पर 25 वर्षों की लीज के आधार पर दी जाएगी।
सरकार के इस कदम का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करना और शहरी क्षेत्रों में जैव अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना है। परिपत्र के अनुसार, संबंधित नगरीय निकायों और नगरीय प्रशासन विभाग को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है।
CHHATTISGARH यह पहल न केवल अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाएगी, बल्कि हरित ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी। राज्य सरकार की यह योजना स्वच्छता मिशन और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास मानी जा रही है।