Private Medical College Fees : Student opens front against the 5.5 lakh fees of private medical colleges!
बिलासपुर, 17 सितम्बर 2025। बिलासपुर की एक छात्रा प्रतीक्षा जांगड़े ने निजी मेडिकल कॉलेजों में सालाना 5.5 लाख रुपये से अधिक फीस वसूलने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस इंस्टीट्यूट्स गुरु की अध्यक्षता में, राज्य के सभी निजी मेडिकल कॉलेजों समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब देने के आदेश दिए हैं।
छात्रा की याचिका में बताया गया है कि कई निजी मेडिकल कॉलेज छात्रों से इतनी भारी फीस वसूल रहे हैं, जबकि हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सुविधा इसमें शामिल नहीं है। यह छत्तीसगढ़ प्राइवेट कमर्शियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स (एडमिशन एवं फीस फिक्सेशन) नियम, 2008 की धारा 32 का उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं वैकल्पिक हैं और छात्रों पर बाध्यकारी नहीं हैं।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया कि सभी संबंधित कालेजों को नोटिस की जानकारी दें। अदालत ने कहा कि दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत किया जाए और अगली सुनवाई अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगी।
यह मामला छात्रों और अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण संकेत है कि निजी मेडिकल कॉलेजों में फीस वसूली में पारदर्शिता और नियमों का पालन अनिवार्य है।
