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BILASPUR MAYOR ELECTION : फर्जी प्रमाणपत्र और करोड़ों के खर्च का आरोप, मेयर चुनाव पर कोर्ट ने भेजा नोटिस, हो सकता है बड़ा उलटफेर !

BILASPUR MAYOR ELECTION : Allegations of fake certificate and expenditure of crores, court sent notice on mayor election, there can be a big upset!

बिलासपुर। BILASPUR MAYOR ELECTION नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ा मामला कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। कांग्रेस के पूर्व महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन क़ुरैशी की अदालत ने वर्तमान मेयर पूजा विधानी, कलेक्टर बिलासपुर, ऑब्ज़र्वर, निर्वाचन आयुक्त, एडिशनल कलेक्टर और 6 अन्य प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।

क्या है मामला?

BILASPUR MAYOR ELECTION कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद नायक ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मेयर चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि वर्तमान मेयर पूजा विधानी ने न केवल फर्जी जाति प्रमाणपत्र का उपयोग किया, बल्कि चुनाव प्रचार में निर्धारित खर्च सीमा से कई गुना अधिक राशि भी खर्च की।

याचिका के अनुसार, पूजा विधानी को अधिकतम 25 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति थी, जबकि उन्होंने 1 करोड़ 5 लाख रुपये तक खर्च किए। इसको लेकर याचिका में दस्तावेज़ी सबूतों के साथ गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

अफसर भी याचिका में प्रतिवादी

BILASPUR MAYOR ELECTION इस याचिका में पूजा विधानी के अलावा बिलासपुर के कलेक्टर, पर्यवेक्षक विनित नंदनवार, राज्य निर्वाचन आयुक्त और एडिशनल कलेक्टर कुरवांशी को भी प्रतिवादी बनाया गया है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने शिकायतों के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं की और चुनाव प्रक्रिया जारी रखी।

याचिका ग्राह्य, सुनवाई शुरू

BILASPUR MAYOR ELECTION प्रमोद नायक की ओर से पेश अधिवक्ता अनिल सिंह चौहान और एम.डी. शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने याचिका को ग्राह्यता दे दी है। अधिवक्ता चौहान ने कहा कि “निर्वाचन के दौरान नियमों की गंभीर अवहेलना हुई है, और समयसीमा में निराकरण न करने वाले अधिकारियों की भूमिका भी संदेहास्पद रही है।”

अब अदालत इस याचिका पर विस्तार से सुनवाई करेगी। यदि याचिका में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को मजबूत माना गया, तो बिलासपुर मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है।

 

 

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