HIGHCOURT ORDER : हाईकोर्ट ने बर्खास्त बीएड शिक्षकों के समायोजन को दिया हरी झंडी

HIGHCOURT ORDER : High Court gives green signal to adjustment of dismissed B.Ed teachers
बिलासपुर, 27 सितंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2,621 बर्खास्त बीएड योग्य सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक (विज्ञान/लैबोरेटरी) पद पर समायोजित करने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया है। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने कहा कि यह निर्णय न तो अवैध है और न ही मनमाना।
मामला और चुनौती
जांजगीर चांपा निवासी संजय कुमार और मुंगेली निवासी विजय कश्यप ने अप्रैल 2025 में लिए गए सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत सहायक शिक्षक के पदों को सीधी भर्ती से भरा जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने बर्खास्त शिक्षकों को समायोजित कर नियमों का उल्लंघन किया।
सरकार का तर्क
सरकार ने बताया कि 4,422 रिक्त पदों में से 2,621 बर्खास्त शिक्षकों को समायोजित किया गया, जो अप्रैल 2024 में हाईकोर्ट के आदेश से बर्खास्त हुए थे। ये शिक्षक बीएड धारक थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डीएड योग्यता आवश्यक होने के कारण उनकी सेवाएं समाप्त हो गई थीं।
हाईकोर्ट का फैसला
सभी दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के कदम को नियमों के अनुरूप माना और याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही राज्य सरकार के समायोजन फैसले को बरकरार रखा गया।