बिलासपुर हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षक नियुक्ति पर दिए आदेश, कहा- “जहां है वहीँ अतिथि शिक्षक के रूप में रखा जाय”

कोंडागावं। प्रदेश के कोंडागांव जिलें में कार्यरत विद्या मितान को अतिथि शिक्षक नियुक्त करने के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने दिए आदेश। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षक नियुक्ति पर दिए आदेश, कहा – “जहां है वही अतिथि शिक्षक के रूप में रखा जाय”| यह मुद्दा विधान सभा मे गूंजा था मगर कुछ बात नहीं बन पाई।आदेश में कहा गया है कि देवेंद्र कुमार साहू सहित अन्य 42 के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन के संबंध में दायर रिट याचिका में सर्वप्रथम जो विद्यालय मितान के रूप में 2018-19 में कार्यरत थे। उन्हें उसी शाला में अतिथि शिक्षक नियुक्त किया जाए मगर विगत वर्षों से जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा मनमानी रहा कर रहे हैं। यह बात विधान सभा मे गूंजा था मगर कुछ बात नहीं बन पाई।
लेकिन आज 24 मार्च को पर्यंत नए डीईओ एवं जिला प्रशासन के नेतृत्व में छानबीन किया गया। अधिक समय लगने से कोंडागांव के विद्या मितान फिर से जोर लगाते हुए लोक शिक्षण संचालक सुनील जैन का दरवाजा खटखटाया। कल जारी हुए आदेश में स्पष्ट है कि उच्च कार्यालय ने सीधे हाई कोर्ट के अवमानना से बचे। समय पर कार्यवाही करें ,इससे स्पष्ट हो जाता है कि विद्या मितान को राहत मिलेगी ।