पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा कदम: दुष्कर्म विरोधी संशोधन विधेयक किया पेश , जानिए क्या होगा इसमें खास
कोलकता। कोलकता में हुए डॉक्टर रेप और मर्डर केस ने सबको हैरान और परेशां कर दिया। इस घटना के बाद से पश्चिम बंगाल के सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने विधानसभा विशेष सत्र के दूसरे दिन बंगाल सरकार ने दुष्कर्म विरोधी संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य पीड़ितों को न्याय और दुष्कर्म के दोषियों को त्वरित व सख्त सजा देना है।
10 दिनों के अंदर दी जाएगी मृत्यदंड की सजा
विधेयक में दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिनों के अंदर मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। दुष्कर्म विरोधी इस विधेयक का नाम अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून व संशोधन) बिल 2024 है। राज्य में मुख्य विपक्षी भाजपा के विधायक भी इस विधेयक का समर्थन करेंगे। मंगलवार को ही सदन से पारित होने के बाद विधेयक राज्यपाल के पास भेज जाएगा।