बड़ी खबर – छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती मामला, 2300 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, हाइकोर्ट ने हटाई रोक
बिलासपुर – शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका के मामले में चयनित प्रतियोगियों की हस्तक्षेप याचिका पर हाईकोर्ट में आज शुक्रवार को सुनवाई हुई, कोर्ट शिक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी करने पर लगाई गई रोक हटा दी है। अब प्रदेश के दो हजार तीन सौ शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
आपको बता दें कि, व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा शिक्षक व सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 9 मार्च 2019 को विज्ञापन जारी किया। जिसमें बस्तर, सरगुजा संभाग और कोरबा जिले के लिए जिला स्तर के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए सिर्फ संबंधित उम्मीदवारों को पात्र माना गया था। लेकिन परीक्षा में उक्त निर्देश का लाभ नहीं दिया जा रहा था। जिस पर स्थानीय निवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, और उक्त नियम के अनुसार लाभ देने की मांग की।
गौरतलब है कि कोर्ट ने बीते 24 फरवरी 2020 को अधिसूचित जिलों में सहायक शिक्षक व शिक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद संदीप मंडल, प्रेमलता साहू, धर्मेंद्र कुमार ने एक हस्तक्षेप याचिका दायर की। जिसमें उन्होंने कहा, कि शिक्षक संभाग स्तर का पद है, और राज्य शासन का परिपत्र सिर्फ तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तर के पदों के लिए है, और संभाग स्तर के पद होने के कारण शासन के परिपत्र का इस नियुक्ति से कोई संबंध नहीं है। मामले की सुनवाई करते कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति पर से रोक हटा दी है। हालांकि सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए लगी रोक जारी रहेगी।