BIG DECISION ON CAA : पाक-अफगान-बांग्ला अल्पसंख्यकों को मोदी सरकार से राहत

BIG DECISION ON CAA : Pak-Afghan-Bengali minorities get relief from Modi government
नई दिल्ली, 3 सितंबर। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक 31 दिसंबर 2024 तक नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले यह सीमा 31 दिसंबर 2014 तय थी।
गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि यह छूट इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत दी गई है। अब तक सिर्फ 2014 तक भारत आने वालों को नागरिकता का प्रावधान था, लेकिन सरकार ने इसमें सीधे दस साल की बढ़ोतरी कर दी है।
बड़ी राहत
सरकार के इस फैसले से हजारों शरणार्थियों को राहत मिलेगी, जो वर्षों से निर्वासन के डर में जी रहे थे। अब 2024 तक भारत में दाखिल हुए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक पासपोर्ट और वीज़ा नियमों से छूट पाकर आवेदन कर सकेंगे।
किन्हें मिलेगी छूट?
वे लोग जो धार्मिक उत्पीड़न या भय के कारण भारत आए।
31 दिसंबर 2024 तक देश में दाखिल हुए शरणार्थी।
ऐसे लोगों पर पासपोर्ट या वीज़ा न होने पर भी कार्रवाई नहीं होगी।
किन्हें नहीं मिलेगी छूट?
गंभीर अपराधों (आतंकवाद, जासूसी, बलात्कार, हत्या, मानव तस्करी) में दोषी पाए गए लोग इस राहत का फायदा नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा ड्रग्स तस्करी, बाल शोषण, साइबर अपराध और क्रिप्टो से जुड़े अपराधियों को भी इससे बाहर रखा गया है।
गौरतलब है कि संसद ने दिसंबर 2019 में CAA पास किया था और राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। मार्च 2024 में इसके नियम अधिसूचित हुए और अब सरकार ने आवेदन की नई समयसीमा तय की है।