चेक बाउंस के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला,  कंस्ट्रक्शन फर्म के प्रतिनिधि को तीन महीने जेल और 1.51 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना

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रायपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वर्णलता ओम यादव की अदालत ने चेक बाउंस के एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी पक्ष अभिनव कंस्ट्रक्शन के अधिकृत प्रतिनिधि सुमन कुमार को दोषी ठहराया। अदालत ने उन्हें तीन महीने का साधारण कारावास और बैंक को ₹1,51,20,000/- की क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया।

 

मामला बैंक के चेक बाउंस होने से संबंधित था, जिसमें आरोपी ने भुगतान में देरी की और कानूनी नोटिस के बावजूद राशि का निपटारा नहीं किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करना आवश्यक है, ताकि वित्तीय अनुशासन बनाए रखा जा सके।

 

 

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