होटलों और रेस्तरां बिल में सर्विस चार्ज जोडऩे पर लगी रोक, सीसीपीए ने जारी किये दिशानिर्देश

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नैनीताल। होटलों या रेस्तरां में खाना खानेवालों के लिए एक राहत भरी खबर है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने होटल और रेस्तरां में वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज पर रोक लगा दी है। सीसीपीए ने ताजा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब होटल या रेस्तरां के मालिक अपने ग्राहकों के बिना उनकी मर्जी के सर्विज शुल्क नहीं ले सकते। आपको बता दें कि कई होटलों में खाने के बिल के साथ ही सर्विज चार्ज भी जोड़ा जा रहा था और ग्राहकों के लिए इसे देना अनिवार्य था। अब लोगों को इससे राहत मिल गई है। प्राधिकरण ने साफ निर्देश दिया कि अब किसी भी तरीके के सर्विस चार्ज के नाम से वसूली नहीं की जा सकती। अगर कोई भी होटल या रेस्तरां इसको खाने के बिल में जोड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
सीसीपीए के पास ऐसी कई शिकायतें आ रही थींं, जिसमें होटलों द्वारा मनमाने तरीके से खाने के बिल में 10 से 20 फीसदी तक सर्विज चार्ज वसूला जा रहा था। सीसीपीए ने इसे अनुचित व्यापार गतिविधियां और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन का मामला मानते हुए इसे रोकने के लिये कदम उठाये हैं। अपने दिशानिर्देश में उसने कहा कि कोई भी होटल या रेस्तरां ग्राहकों को सेवा शुल्क देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। ग्राहक चाहे तो सेवा शुल्क दे सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर निर्भर करेगा। यानी आप पहले से ही बिल में इसे जोड़ कर पेश नहीं कर सकते।

सीसीपीए की ओर से इसके खिलाफ सख्त कदम उठाया गया है। यदि इसके बाद भी कोई होटल या रेस्तरां आपसे सेवा शुल्क वसूलता है, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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