धारा 49(6) को हटाने के मामले को विधानसभा में उठाकर पेंशनरो की आर्थिक भुगतान की समस्या को दूर किया जायेगा– कौशिक

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक से रायपुर स्थित उनके सरकारी आवास में प्रत्येक भेंट कर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को तुरन्त विलोपित करने हेतु जरूरी कार्यवाही करने की मांग की तथा इस मामले को मध्यप्रदेश विधानसभा में पारित अशासकीय संकल्प की भांति छत्तीसगढ़ विधानसभा में लाकर पेंशनरों के हित मे कार्यवाही करने का आग्रह कर ज्ञापन दिये।इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष ने त्वरित जरूरी कार्यवाही करने का भरोसा दिया और कहा कि इस मामले को विधानसभा में लाकर राज्य शासन का ध्यान आकर्षित कर धारा 49 (6) को हटाकर आर्थिक भुगतानों की बाधा को दूर कर पेंशनरों को राहत दिलाया जाएगा।
उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को अवगत कराया कि बीते 21 वर्षो में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को विलोपित कराने में दोनों राज्य सरकारों ने रुचि नहीं ली, जिसका खामियाजा राज्य के पेन्शनर भुगत रहे है। मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के छटवीं अनुसूची की धारा 49 को विलोपित कर पेंशनरी दायित्व का बंटवारा आपस मे नही होने के कारण नियमो की बाध्यता के तहत 74 प्रतिशत राशि का भुगतान मध्यप्रदेश सरकार को और 26 प्रतिशत राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ सरकार को मध्यप्रदेश के अनुमानित 05 लाख और छत्तीसगढ़ के 01लाख पेंशनरों को इसतरह कुल 06 लाख से अधिक पेंशनर और परिवारिक पेंशनरों मिलकर करना होता है इसके लिए दोनो राज्य सरकारों में आपसी सहमति नही होने पर कोई भी भुगतान करना सम्भव नही हैं यह विगत 21 वर्षो से लगातार जारी हैं और पेंशनर महंगाई भत्ता एवं अन्य आर्थिक भुगतानों को लेकर परेशान हैं। कौशिक से इसे संज्ञान में लेकर राज्य के पेंशनरों के हित को ध्यान में रखकर निपटारे हेतु त्वरित कार्यवाही की मांग करने पर उन्होंने आश्वस्त किया है।