Highcourt News Bilaspur: याचिकाकर्ता के लिए स्टाफ नर्स के लिए पद सृजित करने का आदेश

बिलासपुर।: स्टाफ नर्स की संविदा भर्ती के बाद नई भर्ती करने के मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लिए स्टाफ नर्स का एक पद रिक्त रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पहले से कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी को हटाकर उन्हें दोबारा संविदा कर्मचारी से ही रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मुंगेली सीएमएचओ ने 25 अगस्त 2020 को स्टाफ नर्स संविदा भर्ती के लिए 36 पदों पर विज्ञापन जारी किया था। स्थानीय निवासी नीता लहरे व अन्य भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए। उन्हें 30 जनवरी 2021 को नियुक्ति दी गई है।
पहले तीन माह के लिए उन्हें संविदा नियुक्ति दी गई। फिर बाद में इसकी अवधि तीन माह के लिए बढ़ाई गई। लेकिन इस बार तीन माह पूरा होते ही सीएमएचओ कार्यालय ने स्टाफ नर्स की संविदा भर्ती के लिए एक नया विज्ञापन जारी कर दिया। सीएमएचओ द्वारा जारी इस विज्ञापन को चुनौती देते हुए नीता लहरे व अन्य ने अधिवक्ता घनश्याम कश्यप और नरेंद्र मेहर के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी।