H1B VISA FEE : Big blow to Trump! Big relief for Indians
रायपुर डेस्क। अमेरिका से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। फेडरल कोर्ट ने H-1B वीजा पर लगाई गई करीब 1 लाख डॉलर (लगभग 96 लाख रुपए) की भारी फीस को रद्द कर दिया है।
यह फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह की फीस लगाना संविधान के “शक्तियों के अलग-अलग होने” (separation of powers) नियम का उल्लंघन है।
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यह मामला अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स की याचिका के बाद सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति को इतनी भारी फीस लगाने का अधिकार नहीं था। लगभग 6 महीने बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
H-1B वीजा के तहत अमेरिकी कंपनियां उच्च कौशल वाले विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखती हैं। इसमें कम से कम बैचलर डिग्री जरूरी होती है और यह वीजा खासकर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बेहद अहम माना जाता है।
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पहले इस पर भारी फीस लगाए जाने से कंपनियों और कर्मचारियों दोनों पर बड़ा बोझ पड़ रहा था, लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद यह व्यवस्था रद्द हो गई है।

