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X PETITION DISMISSED : एक्स को हाईकोर्ट से बड़ा झटका !

X PETITION DISMISSED : X gets a big blow from the High Court!

बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को X (पूर्व में ट्विटर) की केंद्र सरकार द्वारा जारी टेकडाउन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारत में काम करने वाले सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए देश के कानूनों का पालन अनिवार्य है।

ट्विटर ने याचिका में तर्क दिया था कि उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और वह अमेरिकी कानूनों के अनुसार काम करता है। लेकिन केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि भारतीय कानूनों और नियमों का पालन हर प्लेटफॉर्म के लिए जरूरी है, और संविधान का अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को बिना निगरानी और नियंत्रण के काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि तकनीक और डिजिटल दुनिया में बदलाव के साथ नियमन भी विकसित होना चाहिए। कोर्ट ने अमेरिकी कानूनों को भारत में लागू करने के प्रयास को खारिज करते हुए कहा कि भारत में नियम और कानून अलग हैं।

अदालत ने कहा, “एल्गोरिदम लगातार सूचना के प्रवाह को आकार दे रहे हैं। क्या सोशल मीडिया के खतरे को नियंत्रित और नियमबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है?” कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी प्लेटफॉर्म देश के कानूनों से अपवाद नहीं ले सकता और भारतीय बाजार किसी का खेल का मैदान नहीं है।

 

 

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