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BILASPUR MAYOR ELECTION : भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र पर हाईकोर्ट की सुनवाई शुरू

BILASPUR MAYOR ELECTION: High Court hearing on caste certificate of BJP candidate Pooja Vidhani begins

बिलासपुर। नगर निगम चुनाव में भाजपा की महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी के ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। बहुजन समाज पार्टी (BSP) के उम्मीदवार आकाश मौर्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन, चुनाव आयोग और भाजपा प्रत्याशी एल पद्मजा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जाति प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग

BSP प्रत्याशी ने याचिका में आरोप लगाया है कि पूजा विधानी का ओबीसी जाति प्रमाण पत्र गलत तरीके से जारी किया गया है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने हाईकोर्ट से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है।

रिटर्निंग ऑफिसर पर संदेह

याचिकाकर्ता आकाश मौर्य ने आरोप लगाया कि उन्होंने नामांकन पत्रों की जांच से पहले भाजपा प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र की प्रति मांगी थी, लेकिन निर्वाचन अधिकारी (RO) ने यह दस्तावेज देने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि यह रवैया निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है।

कांग्रेस ने भी जताई आपत्ति

कांग्रेस ने भी पूजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उनके पिता अनारक्षित वर्ग से थे, बावजूद इसके उन्हें ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया गया।

हाईकोर्ट में तीन सप्ताह बाद फिर होगी सुनवाई

हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य शासन, चुनाव आयोग और भाजपा प्रत्याशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

 

 

 

 

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