Trending Nowशहर एवं राज्य

PRAJWAL REVANNA SEX SCANDAL CASE : कर्नाटक सरकार की विदेश मंत्रालय से गुजारिश, प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट हो रद्द

PRAJWAL REVANNA SEX SCANDAL CASE: Karnataka government requests the Ministry of External Affairs, Prajwal Revanna’s diplomatic passport should be cancelled.

कर्नाटक की सरकार ने आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्रालय से जनता दल (सेक्युलर) के सांसद प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की गुजारिश की है. प्रज्वल, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले का आरोपी है. सूबे की सरकार के द्वारा की गई यह गुजारिश प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई में बढ़ोतरी का एक प्रतीक है. बता दें कि पिछले दिनों यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद प्रज्वल रेवन्ना कथित तौर पर जर्मनी भाग गया था.

CM ने प्रधानमंत्री को लिखा था पत्र

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रेवन्ना के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया था. अपने पत्र में, सिद्धारमैया ने इसे “शर्मनाक” बताया कि रेवन्ना ने आरोप सामने आने के ठीक बाद और उनके खिलाफ पहला आपराधिक मामला दर्ज होने से ठीक पहले देश छोड़ने के लिए अपने राजनयिक पासपोर्ट का इस्तेमाल किया.

प्रज्वल रेवन्ना पर यौन दुर्व्यवहार के कई आरोप लगे हैं. परेशान करने वाली बात यह है कि रेवन्ना द्वारा कथित तौर पर कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले वीडियो क्लिप पिछले महीने उसके निर्वाचन क्षेत्र हासन में प्रसारित होने लगे. इसके बाद कर्नाटक सरकार ने जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित किया.

सांसद रेवन्ना के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है. सिद्धारमैया ने पीएम नरेंद्र मोदी से मामले को “अत्यंत गंभीरता” से लेने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया था कि रेवन्ना को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए. अब प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध विदेश मंत्रालय की प्रक्रिया के विचाराधीन है.

मंत्रालय से नहीं मिली थी यात्रा को मंजूरी

प्रज्वल रेवन्ना ने विदेश मंत्रालय से मंजूरी लिए बिना राजनयिक पासपोर्ट पर यात्रा की. नियमों के मुताबिक, निजी यात्रा के लिए भी डिप्लोमैटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए छूट लेने की जरूरत होती है. 2 मई को, साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा है, “सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जर्मनी यात्रा के संबंध में विदेश मंत्रालय से कोई राजनीतिक मंजूरी नहीं मांगी गई थी या जारी नहीं की गई थी. जाहिर है, कोई वीजा नोट भी जारी नहीं किया गया था.”

बता दें कि राजनयिक पासपोर्ट धारकों को जर्मनी की यात्रा के लिए वीजा की जरूरत होती है. मंत्रालय ने किसी अन्य देश के लिए वीजा नोट जारी नहीं किया है.

पासपोर्ट दोबारा बुक करने के सवाल पर रणधीर जयसवाल ने कहा कि उन्हें अभी तक इस संबंध में कोई निर्देश नहीं मिला है. जहां तक किसी व्यक्ति के पासपोर्ट के संभावित निरस्तीकरण का संबंध है, मैं आपको पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रासंगिक प्रावधानों के बारे में बताऊंगा. हमें इस संबंध में किसी भी अदालत से कोई निर्देश नहीं मिला है.

Share This: