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BIG BREAKING : सरकार और ट्रांसपोटर्स में सुलह, हिंट एंड रन क़ानून अभी लागू नही …

BIG BREAKING: Reconciliation between government and transporters, Hint and Run law is not implemented yet…

हिट एंड रन केस के लिए नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह गई है. ट्रांसपोर्ट संगठन ने देशभर के ड्राइवरों से हड़तालवापस लेने को कहा है. सरकार की तरफ से संगठन को आश्वसान दिया गया है कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा औरजब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से चर्चा की जाएगा. इसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़तालखत्म करने की अपील की है.

दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act) के अंतर्गत हिटएंडरन केस (Hit And Run) के मामलों के लिए नए कानूनका विरोध हो रहा है. देशभर में बड़े वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं और चक्काजाम कर कानूनों का लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रासंपोर्ट संगठन की बैठक हुई. यहां आश्वासन मिलने पर संगठनहड़ताल वापस लेने को सहमत हो गया है.

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन मलकीत सिंह बल ने बताया कि 106 (2) जिसमें 10 साल की सजा है और जुर्माना है, वह कानून लागू नहीं होने देंगे. सभी संगठन की चिंता लेकर हम भारत सरकार के पास पहुंचे. नए कानून की जो मंशा है 10 साल कीसजा और जुर्माना, अभी लागू नहीं है. हम सभी ड्राइवरों को आश्वासन दिलाते हैं कि आगे यह कानून लागू नहीं होने देंगे. हमने अपील कीहै कि हड़ताल वापस हो. सभी ड्राइवर अपने वाहनों पर वापस लौटें.

उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के मसले पर हमारी मुलाकात और बातचीत हुई, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है. सारे मसलों कासमाधान हो गया है. नए कानून लागू नहीं हुए हैं. कानून को लागू करने से पहले ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से सलाह मशवरा कियाजाएगा

वहीं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से दस साल की सजा वाले कानून पर चर्चा हुई है. ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है. हम इसे लागू करने से पहले AIMTC से चर्चा करेंगे और इसके बाद ये लागू किया जाएगा

आप ड्राइवर नहीं, हमारे सैनिक हैं

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने कहा, ”आप सिर्फ ड्राइवर नहीं हैं, आप हमारे सैनिक हैं. हम नहींचाहते कि आपको किसी असुविधा का सामना करना पड़े. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दस साल की सजा और जुर्माने कानून कोफिलहाल रोक दिया है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अगली बैठक होने तक कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा.”

क्या है नया हिंट एंड रन कानून

केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तोउसे 10 साल की जेल होगी. इसके अलावा जुर्माने का भी देना होगा. पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानतमिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर जाता था. हालांकि इस कानून के तहत भी दो साल की सजा का प्रावधान था.  

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