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CG BREAKING : IAS को 5वीं बार हाईकोर्ट का नोटिस, जानिए पूरा मामला

CG BREAKING: High Court notice to IAS for the 5th time, know the whole matter

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने स्थानांतरण के एक मामले में IAS मनोज पिंगुआ को अवमानना का नोटिस जारी किया है। मनोज पिंगुआ को अवमानना का यह पांचवां नोटिस है। ऐसे ही 4 अलग अलग मामलों में हाईकोर्ट से मनोज पिंगुआ को अवमानना नोटिस जारी हो चुका है।

दरअसल राजनांदगांव निवासी दुलेलराम कुंजाम जो कि प्रयोगशाला परिचारक के पोस्ट में पदस्थ थे, उन का ट्रांसफर राजनांदगांव से डोंगरगढ़ कर दिया गया था। ट्रांसफर के खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता शारीरिक रूप से दिव्यांग है और उसकी उम्र 55 वर्ष से अधिक है। इस आधार पर कोर्ट ने स्थानांतरण समिति को नियमानुसार मामले के निराकरण का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश का पालन ना किये जाने पर दुलेलराम कुंजाम द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर की गई। जिसमें यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित स्थानांतरण समिति के अध्यक्ष आईएएस मनोज पिंगवा द्वारा किसी भी मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन ना कर हाईकोर्ट की घोर अवमानना की जा रही है। लगातार एक माह के भीतर डॉ वंदना भेले, डॉ राकेश प्रेमी, कुंजेश्वर कौशल, योगेन्द्र कौशल व दुलेलराम के मामले में सिंगल बेंच ने पांच मामलों में आई.ए.एस. मनोज पिंगवा के विरुद्ध हाईकोर्ट की अवमानना मामले में नोटिस जारी की गई है,लेकिन आई.ए.एस. मनोज पिंगुवा द्वारा किसी भी मामले में निर्धारित समयसीमा के भीतर हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है । कोर्ट में यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा -12 में जुर्माना एवं कठोर दण्डादेश का प्रावधान किया गया है । जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू द्वारा उक्त अवमानना याचिका की सुनवाई के पश्चात् आई.ए.एस. मनोज पिंगुवा के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है ।

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