
हरदा। दुष्कर्म कर अपहरण के लिए प्रेरित करने वाले आरोपित को न्यायालय ने दस वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। गत दिवस प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपित शहर के फारेस्ट कालोनी निवासी अनीष खान (31 वर्ष) पिता रज्जाक खान को युवती के साथ दुष्कर्म कर धमकाने एवं खुदकुशी के लिए प्रेरित करने के आरोप में दोषी पाया एवं दस वर्ष के सश्रम कारवास की सजा के साथ ही तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।